उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन
Published:
Jan 9 2022 8:41PM
बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासियों के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की गई है। हम आपको बता रहे हैं की गाइडलाइन की मुख्य बातें क्या है। पढ़िए...
देहरादून: उत्तराखंड में कोरोनावायरस के मामलों में लगातार तीसरी हार ही है। सरकार ने जांच 16 जनवरी तक के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके अलावा बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासियों के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की गई है। हम आपको बता रहे हैं की गाइडलाइन की मुख्य बातें क्या है।
1- प्रशासन द्वारा बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की सूचना और उनके स्वास्थ्य से संबंधित सूचना संबंधित ग्राम प्रधान को दी जाएगी।
2- जो लोग बिना पंजीकरण करवाए हुए सीधा ग्राम सभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं उनके पंजीकरण का उत्तरदायित्व ग्राम प्रधान का होगा।
3- ग्राम सभा क्षेत्र में आने वाले किसी भी संक्रमित व्यक्ति को सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित अवधि के लिए क्वारंटाइन करने का उत्तरदायित्व ग्राम प्रधान का होगा।
4- घर पर क्वॉरेंटाइन ना हो पाने की स्थिति में ग्राम प्रधान द्वारा ऐसे व्यक्तियों को विद्यालय पंचायत घर में क्वारंटाइन किया जाएगा।
5-बिजली पानी साफ-सफाई आदि की व्यवस्था पहले से की जाएगी।
6-ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित क्वारंटाइन सेंटर में अगर कोरोना संक्रमित व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो पुलिस को सूचना दी जाएगी।
7- क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों की नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करवाने और स्वास्थ्य विभाग तक सूचित करवाने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की होगी।
8-सरकार द्वारा अपील की गई है कि नियमों के तहत ही ग्राम प्रधान का सहयोग करें।