राज्य के बाहर से आने वाले लोगों को बॉर्डर पर कोविड वैक्सिनेशन का प्रमाण पत्र या 72 घंटे के भीतर की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। दूसरे नियमों का भी पालन करना होगा।
उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश के रूप में मशहूर है। हर साल लाखों पर्यटक यहां की खूबसूरत वादियों का दीदार करने आते हैं। शांति की तलाश में उत्तराखंड पहुंचते हैं। कोरोना के केस कम होने पर यहां एक बार फिर पर्यटकों की भीड़ बढ़ने लगी थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते कहर के चलते प्रदेश सरकार को एक बार फिर कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। राज्य सरकार ने बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अगर आप उत्तराखंड में छुट्टियां मनाने की सोच रहे हैं तो आपको भी सरकार की इस गाइडलाइन का पालन करना होगा। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को 72 घंटे के भीतर की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी। इसके बिना प्रदेश में एंट्री नहीं मिलेगी। जिन लोगों को कोरोना से बचाव संबंधी वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं, उन्हें इसका प्रमाण दिखाने के बाद राज्य में एंट्री मिल सकेगी।
इसके अलावा राज्य की सीमाओं पर बाहर से आने वाले लोगों की रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। ओमिक्रोन वैरिएंट के बढ़ते खतरे ने यात्रियों के साथ ही सरकार के लिए भी खतरा बढ़ा दिया है। शासन की ओर से संक्रमण रोकथाम के लिए सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और हाथों को सैनेटाइज करने जैसे नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। पर्यटक स्थलों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल, सार्वजनिक स्थानों और भीड़भाड़ वाली सभी जगहों पर कोविड से बचाव संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा। जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ ही दंड का प्रावधान है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की अवधि भी बढ़ाई गई है। अब रात दस बजे से सुबह 6 बजे तक प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।