अब उत्तराखंड परिवहन की बसें दूसरे राज्यों में भी सेवाएं दे सकेंगी। दूसरे राज्यों से बसें उत्तराखंड में आ सकेंगी, हालांकि इस दौरान कई नियमों का पालन करना होगा।
छह महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई, जब उत्तराखंड परिवहन की बसें दूसरे राज्यों में भी सेवाएं देती नजर आएंगी। शुक्रवार को राज्य सरकार ने अंतरराज्यीय परिवहन को मंजूरी दी, और सोमवार को इस संबंध में एसओपी जारी कर दी गई। अब उत्तराखंड रोडवेज की बसें दूसरे राज्यों में भी सेवाएं दे सकेंगी। दूसरे राज्यों से बसें उत्तराखंड में आ सकेंगी। एसओपी में क्या लिखा है, साथ ही अंतरराज्यीय परिवहन के दौरान किन नियमों का पालन करना होगा, ये सारी जानकारी राज्य समीक्षा आप तक पहुंचाएगा। अनलॉक-5 में राज्य सरकार ने अंतरराज्यीय मार्गों पर सार्वजनिक वाहनों के संचालन को तत्काल प्रभाव से सशर्त मंजूरी दे दी है। एसओपी जारी करने के साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए कुछ दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। राहत वाली बात ये है कि जारी दिशा निर्देशों के अनुसार बस सेवा के लिए यात्रियों से पूर्व निर्धारित किराया ही लिया जाएगा। किसी भी सूरत में ज्यादा किराए की वसूली नहीं की जाएगी। एसओपी के अनुसार बसों की आवाजाही के लिए अंतरराज्यीय मार्गों पर दूसरे राज्यों के साथ समन्वय बनाकर गाड़ियों का संचालन किया जाएगा। उत्तराखंड और जिन दूसरे राज्यों के बीच बस सेवा को लेकर सहमति बनी है। पहले चरण में उन राज्यों में बसों को 100-100 फेरों की अनुमति होगी। बसों में सवारियों को खड़ा कर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यात्रा शुरू करने और खत्म करने के बाद वाहन को अच्छी तरह सैनेटाइज करना होगा। वाहन मालिक, ड्राइवर और कंडेक्टर राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर से ही किराया लेंगे। आगे भी पढ़िए
किसी भी हालत में ज्यादा किराए की वसूली नहीं की जाएगी। वाहन चालक, परिचालक और यात्रियों को अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना और उसका इस्तेमाल करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करना होगा। यात्रा के दौरान फेस कवर और फेस मास्क पहनना जरूरी है। अगर किसी यात्री में कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो ड्राइवर को इसकी सूचना पुलिस थाने और स्वास्थ्य केंद्रों को देनी होगी। अंतरराज्यीय और दूसरे जिलों में यात्रा करने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करना अनिवार्य है। इसकी व्यवस्था संबंधित क्षेत्रों के जिलाधिकारी करेंगे। बस अड्डे पर आने वाली बसों के यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारी को सौंपी गई है। यात्रा के दौरान पान, गुटखा, तंबाकू और शराब का सेवन प्रतिबंधित होगा। गाड़ी में थूकना दंडनीय अपराध है। इसके अलावा अंतरराज्यीय और अंतरजनपदीय मार्गों पर बस, कैब, टैक्सी, मैक्सी कैब और थ्री व्हीलर समेत दूसरे सभी वाहन निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी बैठाएंगे। इस तरह अनलॉक-5 में उत्तराखंड सरकार ने अंतरराज्यीय मार्गों पर सार्वजनिक वाहनों के संचालन की अनुमति दे दी है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सोमवार शाम इसकी एसओपी जारी कर दी।