सीएम धामी ने निर्देश पर शासन ने उत्तराखंड में वृद्घवस्था पेंशन के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ को अब पात्र पति और पत्नी दोनों को देने का शासनादेश जारी कर दिया है.
उत्तराखंड में वृद्घावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अब पति और पत्नी दोनों को लाभ मिल सकेगा. सीएम धामी ने निर्देश पर शासन ने उत्तराखंड में वृद्घवस्था पेंशन के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ को अब पात्र पति और पत्नी दोनों को देने का शासनादेश जारी कर दिया है. इसके साथ ही वृद्धा, विधवा और दिव्यांग को प्रति माह मिलने वाली ₹1200 की पेंशन को बढ़ाकर ₹1400/माह कर दिया गया है. सीएम धामी ने कहा हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प के ध्येय वाक्य पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है, कि जो घोषणा पूर्व में की गई हैं. उनका शासनादेश भी समय से किया जाए.
सीएम धामी ने कहा सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के वृद्घजनों के हित में यह निर्णय लिया है. और अब अप्रैल माह से प्रदेश के हज़ारों परिवार के पात्र वृद्घ दम्पतियों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा. उत्तराखंड में दी जाने वाली वृद्घवस्था पेंशन की बढ़ोतरी के साथ ही पात्र परिवार में से पति-पत्नी दोनों को धामी सरकार ने पेंशन देने की घोषणा की थी, जिसके बाद दिसंबर में ही कैबिनेट बैठक में इस फ़ैसले पर मुहर लग गई. इतना ही नहीं अचार संहिता लगने से पूर्व इसकी सभी ज़रूरी कारवाई पूरी कर दी गई. अब मार्च महीने में नई सरकार के गठन होने के साथ ही इस सम्बंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया.