सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी. इससे दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी इन चिकित्सकों की सेवाएं प्राप्त होंगी।
उत्तराखंड सरकार ने राज्य के विशेषज्ञ डाक्टरों को सेवा लाभ देते हुए उनके सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ा दी है। विशेषज्ञ चिकित्सक अब 65 वर्ष की आयु तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे, पहले यह आयु सीमा 60 वर्ष थी। इससे प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।
उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डा. आर राजेश कुमार ने बताया कि उत्तराखंड सरकार जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए प्रदेश में तेजी से स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की आयु सीमा में पांच वर्ष की वृद्धि के आदेश जारी किए गए हैं। इस वृद्धि के कारण प्रदेश के 550 विशेषज्ञ चिकित्सकों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी और दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी इन चिकित्सकों की सेवाएं प्राप्त होंगी। इन सेवा लाभ केवल उन विशेषज्ञ डाक्टरों को मिलेगा जो अस्पतालों में मरीजों को अपनी सेवाएं देंगे।
स्वास्थ्य सचिव डा. आर राजेश कुमार ने आगे बताया कि 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद किसी भी विशेषज्ञ चिकित्सक को प्रशासनिक पद या वित्तीय जिम्मेदारियों का कार्यभार नहीं सौंपा जाएगा। उनकी नियुक्ति मुख्य परामर्शदाता के रूप में उनकी विशेषज्ञता के अनुसार उपलब्ध रिक्त पदों पर की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे चिकित्सा अधिकारियों को आगे की पदोन्नति नहीं दी जाएगी और वेतन वृद्धि तथा अन्य सेवा लाभ, सेवा के दौरान और सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कर्मचारियों के समान नियमों के अनुसार प्रदान किए जाएंगे।